ज्ञानवापी मस्जिद: कोर्ट में जमा हुई सर्वे रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के सिविल कोर्ट को ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण मामले की सुनवाई टालने को कहा है. इस मामले में एक हिंदू वादी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने एक दिन के लिए स्थगन की मांग की थी. वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वीडियो सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में गुरुवार को जमा करा दी गई. वाराणसी कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने समाचार चैनल एनडीटीवी को बताया कि रिपोर्ट तीन फोल्डरों में है और उसमें फोटो और कई घंटों की वीडियोग्राफी है. रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में जमा कराई गई है. ज्ञानवापी मस्जिद का दूसरा सर्वे 14, 15 और 16 मई को हुआ था. पहला सर्वे 6 और 7 मई को एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र द्वारा किया गया था. हालांकि, उन्हें कोर्ट ने सर्वे से जुड़े मामले से हटा दिया है. मीडिया में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 12 पन्नों की दूसरी रिपोर्ट में वजूखाने में शिवलिंग मिलने का जिक्र है, रिपोर्ट में कमल, डमरू के निशान मिलने का जिक्र है. साथ ही सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि तहखाने में त्रिशूल मिलने का जिक्र भी दूसरी रिपोर्ट में किया गया है. वहीं पहली रिपोर्ट में खंडित देव विग्रह, दीवारों पर हिंदू चिन्हों का जिक्र, मलबे में खंडित मूर्तियों का जिक्र और दीया जलाने की जगह मिलने की बात कही गई है. यह रिपोर्ट 18 मई को कोर्ट में जमा कराई गई थी. जिस ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कराया गया है, वहां मस्जिद है और मस्जिद के बिल्कुल बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर है. ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई और पूरा विवाद इसी बात को लेकर है. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से पहले मंदिर और मस्जिद बिल्कुल एक साथ लगे दिखते थे लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद दोनों परिसर साफ तौर पर अलग दिखाई देने लगे हैं. सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई दूसरी ओर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई पर वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत शुक्रवार तक कोई आदेश जारी नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर शुक्रवार दोपहर तीन बजे सुनवाई होगी. 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई हुई थी. साथ ही कोर्ट ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट से उस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए कहा था जहां वीडियो सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया था. कोर्ट ने साथ ही मस्जिद में नमाज अदा करने की छूट दी थी.
Comment Now