भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने दिए निर्देश
नियम विरूद्ध पटाखा विक्रय पर लायसेंस निरस्त होगा
भोपाल: कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा सभी आतिशबाजी विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि विस्फोटक, अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाए। सभी दुकानों का निरीक्षण करने के लिए संबंधित क्षेत्र के एस.डी.एम. के नेतृत्व मे दल का गठन किया गया है। टीम को क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी एवं विस्फोटक नियंत्रक विभाग के अधिकारी सहयोग प्रदान करेंगे।
उन्होंने बताया कि जो 125 डीबी या 145 पीके से अधिक का ध्वनिमान 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न करती है ऐसी आतिशबाजी का निर्माण, विक्रय एवं प्रयोग प्रतिबंधित है, न तो इसका विक्रय किया जा सकेगा न ही इसका भण्डारण किया जा सकेगा। साथ ही सीरीज बम तथा सुतली बम का भी न तो विक्रय किया जाएगा तथा न ही भण्डारण किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि विस्फोटक नियम-2008 अनुसार थोक आतिशबाजी 1500 केजी एवं 500 केजी की दो दुकानों के मध्यम 15 मीटर की दूरी होना आवश्यक है।
कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी रखेंगे एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करें। आतिशबाजी सामूहिक रूप से कम्यूनिटी सेंटर अर्थात खुले मैदानों पर ही किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी थोक व्यवसाई किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक उपाय करने जैसे अग्निशमन यंत्र, सीज फायर, रेत की बाल्टियां, पानी आदि हमेशा दुकान के आसपास पर्याप्त मात्रा में रखेंगे।
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार विदेशी फटाखे के भण्डारण, बिक्री, एवं वितरण पर निगरानी रखी जाए, विदेशी फटाखों के अवैध भण्डारण एवं बिक्री पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए अगर किसी व्यवसायी द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो दुकाने को तत्काल सील कर उनकी अनुज्ञप्ति निरस्त की जायेगी। निरीक्षण दल के दल प्रभारी अर्थात एस.डी.एम. द्वारा निर्धारित चेक-लिस्ट अनुसार जांच की जायेगी एवं चेक-लिस्ट अनुसार स्थल पर कोई अव्यवस्था पाये जाने पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी।
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