Thursday ,21st November 2024

किसान कल्याण एवं कृषि विभाग पर राज्य सूचना आयोग सख्त !

किसान कल्याण एवं कृषि विभाग पर राज्य सूचना आयोग सख्त !

किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के अधिकारियों ने किया सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन सूचना देने में अधिकारियों की लापरवाही हुई उजागर !

भोपाल । जैसा कि कई बार लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन कई विषयों में कई विभागों में सामने आता रहा है ऐसा ही एक मामला किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा देखने में आया है जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम का कड़ाई से पालन करते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी को आवेदक अनोखी लाल दिवेदी आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा लगाई गई सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत समस्त जानकारी निशुल्क उपलब्ध कराने का आदेश पारित किया है आवेदक ने पूर्व में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मंत्रालय में भोपाल रायसेन और टीकमगढ़ में आयोजित हुए कृषि महोत्सव एवं संगोष्ठी के विषय के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया था परंतु लोक सूचना अधिकारी ने लापरवाही करते हुए आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जिससे आवेदक ने उक्त विभाग में प्रथम अपील की परंतु प्रथम अपील होने के बाद भी समय सीमा का पालन न करते हुए विभाग द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे परेशान होकर आवेदक ने राज्य सूचना आयोग भोपाल में द्वितीय अपील का आवेदन प्रस्तुत किया सूचना आयोग द्वारा अपील पर सुनवाई के दौरान अपील अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी को कड़ाई से अधिनियम का पालन करते हुए आयोग द्वारा निर्देश एवं आदेश दिया कि आवेदक को निशुल्क चयनित पेज की जानकारी उपलब्ध कराई जाए एवं भविष्य में ऐसा कोई कृत्य ना किया जाए एवं समय सीमा का पालन भी किया जाए इस मामले में विभाग की यह लापरवाही उजागर हुई है कि लोक सूचना अधिकारी कई विभागों एवं मामलों में सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन कड़ाई से नहीं करते हैं अब जब राज सूचना आयोग द्वारा निशुल्क जानकारी देने का आदेश पारित हुआ है तो विभाग में जानकारी जुटाने में हड़कंप मचा हुआ है पूर्व में भी कई मामलों में आवेदक अनोखे लाल द्विवेदी सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा राज्य सूचना आयोग में आदेश पारित किए जा चुके हैं जिसमें आयोग ने कई विभागों के लोक सूचना अधिकारियों को आदेशित किया है इस मामले से यह बात स्पष्ट होती है कि लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी जानकारी से बचने के लिए समय सीमा का पालन नहीं करते हैं ।

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