भाजपा मंडल अध्यक्ष नवीन बानिया सहित दस पर शासकीय भूमि खरीद फरोख्त के मामले में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज
धार(अम्बरीश शर्मा)
सरदारपुर- राजगढ़ नगर के आदेश्वर जैन मंदिर के पीछे बहुचर्चित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 577, 578 एवं 584 पर प्लाट काट कर बेचने के मामले में कार्रवाई करते हुए पूर्व एसडीएम अभय सिंह ओहरिया ने विगत दिनांक 5 मई 2017 को पुलिस थाना राजगढ़ पहुंचकर शासकीय भूमि खरीद फरोख्त के मामले में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्राथमिक दर्ज करने के लिए पत्र दिया था! उक्त मामले में राजगढ़ पुलिस ने भाजपा मंडल अध्यक्ष नवीन बानिया सहित 10 लोगों पर शासकीय भूमि को खरीद-फरोख्त कर प्लाट बेचने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है!
जानकारी अनुसार पुलिस ने शासकीय भूमि सर्वे नंबर 577, 578 एवं 584 पर प्लाट काटकर बेचने के मामले में राजगढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष नवीन बानिया पिता नारायण बानिया, मुकेश पिता शांतिलाल सोनी, कन्हैयालाल पिता रामलाल मारु, प्रितेश पिता सेवंतीलाल जैन, गोविंद पिता नंदाजी राजपुत, निलेश पिता रामचंद्र शर्मा, पार्षद शोकत पिता याकूब खान, नरेश पिता शांतिलाल, पार्षद अंतिम पिता मांगू यादव एवं महेश पिता तुलसीराम शर्मा पर भादवि की धारा 420, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ओहरीयाॅ ने निष्पक्ष जाँच कर दोषियो पर प्रकरण दर्ज के दिये थे आदेश:-
यूँ तो कई आयोजनों मे पूर्व एसडीएम अभयसिंह ओहरीयाॅ को विधायक वेलसिंग भूरिया और राजगढ़ मण्डल अध्यक्ष नविन बानिया के काफी करीब देखा गया था ! ओहरीयाॅ इतने साधारण व्यक्तित्व के साथ अपने कार्यक्षेत्र में कार्य करते देखे गये कि हर किसी से स्नेह पूर्वक मिलते जुलते थे ! लेकिन विधायक वेलसिंग भूरिया और नवीन बानिया तो मित्र कि भाँति साथ साथ रहे लेकिन जब फर्ज निभाने का दौर आया तो पूर्व एस डी एम ओहरीयाॅ अपने फर्ज के प्रति समर्पित रहे! जी हाँ ओहरीयाॅ ने जब शासकीय भुमि सर्वे क्रमांक 577, 578, 584 के भू-खण्ड पर फ्लेट खरीदी बिक्री में धोकाधड़ी करने वालों में अपने मित्र नविन बानिया का नाम पाया तो अपने फर्ज से बिना समझोता किये नविन बानिया पर भी प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिये थे ! श्री ओहरीयाॅ ने पत्र क्रमांक / 5212/ री-1/ 2017 पर राजगढ़ थाना प्रभारी शिवराम जाट को आदेशीत किया था कि राजगढ़ नगर स्थित शासकीय नजूल भूमि सर्वे क्रमांक 577, 578 एवं 584 के भू-खण्ड के रूप मे अनाधिकृत रूप से नविन पिता नारायण बनिया, सहित कुल दस लोगों द्वारा उक्त शासकीय भूमि की खरीदी बिक्री कर आमजनता के साथ धौका किया, उक्त स्थान पर अवैध तरीके से धार्मिक स्थल निर्मित कर धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाई एवं शासकीय सम्पत्ति की खरीदी बिक्री करने में संलिप्तता पाये गये होकर अवैधानिक कृत्य का दोषी पाया जाना बताया! साथ ही साथ शासकीय नजूल भूमि विक्रय करने के संबंध में जाँच की जाकर विस्तृत जाँच प्रतिवेदन प्रति एवं मूल दस्तावेज भी दिये गये थे और उक्त दोषीयो के विरूध्द धौकाधडी कि भारतीय दण्डीत संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये थे !
गरीबों की लगी बद्दुआ -
मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जहां एक और गरीबों असहाय लोगों के लिए आवास योजना की तैयारी कर रही है , तो वही शिवराज मामा के भांजे भांजियों के बने आशियानों को राजस्व विभाग द्वारा अवैध निर्माण के लिए तोड़ दिया गया था । राजगढ़ बहुचर्चित शासकीय भूमि पर अवैध रूप से प्लाट काट कर बेचे जाने पर प्लाट मालिकों द्वारा जैसे तैसे अपने आशियानों का निर्माण किया गया था । गरीब लोगों के द्वारा लोगों के घर बर्तन झाडू पोछा कर , तो कहीं पानी पतासे की दुकान लगाकर , तो कहीं अन्यत्र तरह से मजदूरी कर अपने आशियाने का निर्माण जैसे-तैसे किया था लेकिन शासन के द्वारा उन्हें तोड़ दिया गया शायद कार्यवाही के दौरान गरीब लोगों की बद्दुआओं के लगते ही भाजपा नेताओं व अन्य लोगों पर धोखाधड़ी के मामले में 420- 34 की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध हो ही गया इस मामले में BJP के राज बर्फा से फोन पर संपर्क करना चाहा तो हमेशा की तरह उन्होंने फोन उठाकर जवाब नहीं दिया और सूत्रों से जानकारी ली तो पता चला कि अभी भी सभी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं प्रशासन ने सिर्फ FIR दर्ज कर ली है किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई
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